सोलर पम्प लगवाने के लिए कृषक ऑनलाइन करें बुकिंग
लक्ष्य से अधिक बुकिंग होने पर किसान का चयन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा : विनोद कुमार
रायबरेली, 28 नवम्बर 2025
उप कृषि निदेशक विनोद कुमार ने बताया है कि किसान भाईयों के लिए पी०एम० कुसुम योजनान्तर्गत सिंचाई के लिए सोलर पम्प लगवाने का स्वर्णिम अवसर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया गया है, जिसके लिए कृषि विभाग के पोर्टल से पंजीकृत कृषकों द्वारा 26 नवम्बर 2025 से 15 दिसम्बर 2025 के मध्य बुकिंग की जा सकती है (टोकन निकाला जा सकता है)। जनपद रायबरेली का लक्ष्य 491 सोलर पम्प का निर्धारित किया गया है जो 2 एच०पी० से लेकर 10 एच०पी० तक की श्रेणियों में किसान भाइयों को उपलब्ध होगा। 2 एच०पी० सरफेस पम्प के लिए जलस्तर 22 फिट, 2 एच०पी० सबमर्सिबल पम्प के लिए जल स्तर 50 फिट, 3 एच०पी० सबमर्सिबल पम्प को लिए 150 फिट, 5 एच०पी० सबमर्सिबल के लिए 200 फिट तथा 7.5 एच०पी० एवं 10 एच०पी० सबमर्सिबल के लिए जल स्तर 300 से अधिक गहराई पर नहीं होनी चाहिए। किसान के पास अपनी खुद की बोरिंग होनी चाहिए। 2 एच०पी० के लिए 4 इंच बोरिंग, 3 और 5 एच०पी० के लिए 6 इंच बोरिंग, तथा 7.5 एवं 10 एच०पी० के लिए 8 इंच बोरिंग होना अनिवार्य है। दोहित एवं अतिदोहित विकास खण्डों में सोलर पम्प लेने वाले किसानों को सूक्ष्म सिंचाई तकनीकी का प्रयोग या तो पहले से कर रहे हो या करना होगा, जिस पर अनुदान उद्यान विभाग उपलब्ध कराता है। इसका मुख्य उद्देश्य डीजल पम्पों को सोलर पम्पों में परिवर्तित कर किसानों को डीजल पर होने वाले व्यय को कम करना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल https://agridarshan.up.gov.in पर जाकर बुकिंग करनी होगी और बुकिंग की धनराशि रू0 5000 ऑनलाइन बुकिंग के समय ही जमा करनी होगी, जिसका मैसेज किसान के मोबाइल पर आ जायेगा। लक्ष्य की सीमा के अन्तर्गत बुकिंग होने पर सभी आवेदकों का आवेदन कन्फर्म कर दिया जायेगा तथा लक्ष्य से अधिक बुकिंग होती है तो किसानों का चयन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
उप कृषि निदेशक ने सिंचाई के सोलर पम्पों पर मूल्य अनुदान एवं कृषक अंश की जानकारी देते हुए बताया है कि 2 एच.पी.डी.सी/2 एच.पी.ए.सी. सरफेस पम्प का निर्धारित मूल्य 164322, राज्य सरकार द्वारा 56737 व केन्द्र सरकार द्वारा 41856 कुल मूल्य अनुदान 98593 एवं अवशेष कृषक अंश 60729 निर्धारित किया गया है।
इसी प्रकार 2 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल पम्प का निर्धारित मूल्य 167025, राज्य सरकार द्वारा अनुदान 58359 व केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान 41856 कुल मूल्य अनुदान 100215 एवं अवशेष कृषक अंश 61810 निर्धारित, 2 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबल पम्प का निर्धारित मूल्य 166578, राज्य सरकार द्वारा 58091 व केन्द्र सरकार द्वारा 41856 कुल मूल्य अनुदान 99947 एवं अवशेष कृषक अंश 61631 निर्धारित, 3 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल पम्प का निर्धारित मूल्य 222701, राज्य सरकार द्वारा 78925 व केन्द्र सरकार द्वारा 54696 कुल मूल्य अनुदान 133621 एवं अवशेष कृषक अंश 84080 निर्धारित, 3 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबल पम्प का निर्धारित मूल्य 220523, राज्य सरकार द्वारा 77618 व केन्द्र सरकार द्वारा 54696 कुल मूल्य अनुदान 132314 एवं अवशेष कृषक अंश 83209 निर्धारित, 5 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबल पम्प का निर्धारित मूल्य 313397, राज्य सरकार द्वारा 103779 व केन्द्र सरकार द्वारा 84259 कुल मूल्य अनुदान 188038 एवं अवशेष कृषक अंश 120359 निर्धारित, 7.5 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबल पम्प का निर्धारित मूल्य 424972, राज्य सरकार द्वारा 140780 व केन्द्र सरकार द्वारा 114203 कुल मूल्य अनुदान 254983 एवं अवशेष कृषक अंश 164989 निर्धारित, 10 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबल पम्प का निर्धारित मूल्य 533610, राज्य सरकार द्वारा 140780 व केन्द्र सरकार द्वारा 114203 कुल मूल्य अनुदान 254983 एवं अवशेष कृषक अंश 273627 निर्धारित किया गया है।





























































