कीटनाशक विक्रेता/कम्पनियाँ अपने प्रतिष्ठानों का आई०पी०एम०एस० पोर्टल पर तत्काल कराए पंजीकरण

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रायबरेली : जिला कृषि रक्षा अधिकारी अखिलेश पाण्डेय ने बताया है कि जनपद रायबरेली में कृषि रक्षा रसायनों की गुणवत्तापूर्ण बिक्री एवं उपयोग को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से समस्त अधिकृत कीटनाशक विनिर्माता, स्टाकिस्ट वितरक, कम्पनी स्टॉक एण्ड सेल प्वाइंट, थोक एवं फुटकर कीटनाशक विक्रेता, एग्री जंक्शन, एफ०पी०ओ०, साधन सहकारी समितियों एवं पेस्ट कन्ट्रोल ऑपरेटर को भारत सरकार द्वारा विकसित राष्ट्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन प्रणाली (IPMS) पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य किया गया है।
उन्होंने बताया है कि आई०पी०एम०एस० प्रणाली का उद्देश्य कीटनाशकों की बिक्री, वितरण, नियंत्रण एवं प्रभावी निगरानी सुनिश्चित कराना हैं भविष्य में बिना (IPMS) पोर्टल पर पंजीकरण कराये कीटनाशक का कारोबार करना सम्भव नही होगा। जनपद के सभी कीटनाशक विक्रेता एवं कम्पनियाँ अपने प्रतिष्ठानों का आई०पी०एम०एस० पोर्टल की अधिकारिक वेबसाइड www.ipms.gov.in पर अनिवार्य रूप से तत्काल पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। पंजीकरण हेतु विक्रेताओं को मोबाइल नम्बर, कीटनाशी लाइसेन्स, पैन कार्ड (स्वामी/अधिकृत प्रतिनिधि का), आधार कार्ड, GST, प्राधिकार पत्र एवं ई-मेल आई०डी० के आधार पर पंजीकरण की प्रकिया पूर्ण करनी होगी।
उन्होंने जनपद के समस्त कीटनाशक विक्रेताओं को उक्त पोर्टल पर पंजीकरण कराने हेतु बार-बार मीटिंग एवं विक्रेताओं के जनपदीय व्हाट्सएप ग्रुप पर निर्देशित करने के बावजूद भी कुल 794 लाइसेंस के सापेक्ष अभी तक केवल 541 विक्रेताओं द्वारा पंजीकरण कराया गया है, इससे स्पष्ट होता हे कि विक्रेताओं ने सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों की अवहेलना की है। यदि कीटनाशक विक्रेताओं द्वारा बिना (IPMS) पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण के कीटनाशक का व्यापार पाया जाता है तो उनके विरूद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियमावली 1971 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होंगें।
उन्होंने जनपद के सभी कीटनाशक विक्रेताओं से पुनः अन्तिम बार अपील की है कि शासन के निर्देशों के अनुपालन में आई०पी०एम०एस० पोर्टल पर तत्काल पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें।

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