रायबरेली : जिला मजिस्ट्रेट हर्षिता माथुर ने होली के पर्व पर लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम की धारा-59 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिए हैं कि होली पर्व के रंग दिवस 14 मार्च 2025 को सम्पूर्ण दिवस जनपद रायबरेली में संचालित सभी देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, मॉडल शाप, बार अनुज्ञापन (एफ०एल०-7), भांग, ताड़ी, सी०एल०-2, एफ०एल०-2/एफ०एल० 2बी, एफ०एल०-49, एफ०एल०-16,17 एवं एफ०एल०-09/09ए के अनुज्ञापनों पर मादक पदार्थों की बिक्री पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगी।
इस बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
