अस्पताल व इलाज करने वाले डाक्टर दोनों फर्जी पाये गये । अस्पताल मैनेजर व मैनेंजिंग डायरेक्टर गिरफ्तार

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थाना बांसी में वादी मुकदमा के नवजात शिशु का ईलाज दौरान मृत्यु हो जाने पर वादी मुकदमा अजीत निषाद पुत्र गंगाराम निषाद निवासी थुम्भवा बनकटा थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा दी गयी लिखित तहरीर पर मु0अ0सं0 14/2022 धारा 304A भादवि बनाम लाइफ केयर सेन्टर जच्चा-बच्चा केयर NICU माधवपार बांसी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था । जिसकी विवेचना उ0नि0 चन्द्रशेखर पाण्डेय द्वारा सम्पादित की जा रही थी । जिसके क्रम में अभियुक्तगण (1) डा0 प्रभान्स कुमार मिश्र (पी0के0 मिश्र) पुत्र सच्चिदानन्द मिश्रा निवासी बसखोरिया कुर्थिया थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर (2) हरिओम त्रिपाठी पुत्र बेचन प्रसाद त्रिपाठी निवासी पिपरा थाना गोल्हौरा जनपद सिद्धार्थनगर हाल पता प्रबंधक/मैनेजर/मालिक लाइफ केयर सेन्टर एवं जच्चा बच्चा केयर सेन्टर एण्ड जच्चा बच्चा केयर एन0आई0सी0यू0 माधवपार बांसी बस्ती रोड़ थाना कोतवाली बाँसी जनपद सिद्धार्थनगर (3) बृजभूषण पाण्डेय़ पुत्र लवकुश पाण्डेय निवासी कपिया लोहटा थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर हाल पता मैनेजिंग डाइरेक्टर लाइफ केयर सेन्टर एवं जच्चा बच्चा केयर सेन्टर एण्ड जच्चा बच्चा केयर एन0आई0सी0यू0 माधवपार बांसी बस्ती रोड थाना कोतवाली बाँसी जनपद सिद्धार्थनगर का नाम प्रकाश में लाते हुये धारा 304A भादवि के स्थान पर धारा 419, 420, 304, 120B, 465, 468, 471 भादवि व 15(3) इण्डियन मेडिकल कौंसिल एक्ट की बढोत्तरी की गयी । जांच के क्रम मे पुलिस द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी सिद्धार्थनगर से लाईफ केयर सेन्टर एंव जच्चा-बच्चा सेन्टर बांसी की जांच करायी गयी तो मुख्य चिकित्साधिकारी सिद्धार्थनगर द्रारा लाइफ केयर सेन्टर एंव जच्चा बच्चा सेन्टर अवैध होने तथा अस्पताल को संचालित करने वाले डाक्टर वी0 के0 मिश्र के पास कोई वैध डिग्री नही होने की पुष्ठि की गयी । विवेचना से यह भी प्रकाश मे आया कि मैनेजिंग डायरेक्टर बृजभुषण पाण्डेय द्वारा अन्य जनपदो मे इस तरह के कई अस्पताल संचालित है जिसके सम्बन्ध मे प्रमुख सचिव स्वास्थय उत्तर प्रदेश शासन को भी पत्राचार किया जा रहा है । पुलिस जांच में इलाज करने वाले डाक्टर व अस्पताल फर्जी पाया गया ।

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