जनपद में 6 सितंबर तक प्रभावी निषेधाज्ञा निरस्त : एडीएम

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रायबरेली : अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) सिद्धार्थ ने बताया है कि जिला मजिस्ट्रेट रायबरेली के आदेश के क्रम में अभिलिखित प्रतिबन्धों के अधीन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 द्वारा सम्पूर्ण जनपद रायबरेली में 06 सितम्बर 2025 तक प्रभावी निषेधाज्ञा को अपरिहार्य कारणों से तत्काल प्रभाव से निरस्त/विखण्डित किया जाता है।

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