हरदोई : जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ऋचा गुप्ता ने बताया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना संचालित है। दम्पति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15,000/-व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू० 20,000/-तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35,000/-धनराशि निर्धारित है। शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो तथा युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो। दम्पति में कोई आयकर दाता न हो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होना चाहिए। ऐसे दिव्यांग दम्पति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो। दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पति वर्तमान वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में सम्पन्न शादी प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु http//divyangjanshadi.upsdc.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है दम्पति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र (जिसमें जन्मतिथि अंकित हो), सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छायाप्रति, उपरोक्त वेबसाईट पर आवेदन ऑनलाईन कराकर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय विकास भवन में प्राप्त करायें। अधिक जानकारी के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते है।
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