कैम्प के माध्यम से श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ के लिए संचालित विभिन्न योजनाएं की दी गयी जानकारी

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रायबरेली : सहायक श्रमायुक्त आर0एल0 स्वर्णकार ने बताया है कि ’’उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड’’ द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं जैसे ’’मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना़’’ जिसमें दो बच्चों के जन्म लेने पर लाभ देय है। बोर्ड द्वारा संचालित ’’कन्या विवाह सहायता योजना’’ में दो पुत्रियों के विवाह हेतु हितलाभ देय है। पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने की दशा में ’’निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना’’ संचालित है जिसमें मृतक पंजीकृत श्रमिक के आश्रितों को हितलाभ देय है।
उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में जन जागरूकता हेतु लेबर अड्डा, सारस होटल के पास, रायबरेली में कैम्प का आयोजन किया गया जिसमें काफी संख्या में उपस्थित श्रमिकों को बोर्ड द्वारा संचालित उक्त योजनाओं की सहायक श्रमायुक्त द्वारा जानकारी दी गयी है। इस कैम्प में उपस्थित श्रम प्रवर्तन अधिकारी, रायबरेली श्री शिव शंकर पाल एवं कर्मचारियों द्वारा भी श्रमिकों को जानकारी प्रदान की गयी तथा संचालित योजनाओं की जानकारी संबंधी पम्फ्लेट भी श्रमिकों को वितरित किये गये।
आयोजित कैम्प में श्रमिकों को यह भी जानकारी दी गई कि पात्र पंजीकृत श्रमिक, उक्त योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु अपने नजदीकी जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, योजनाओं में आवेदन करने हेतु नवीनीकरण अद्यतन होना आवश्यक है अतः पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को अपना नवीनीकरण, नजदीकी जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से कराने हेतु कहा गया तथा अपंजीकृत निर्माण श्रमिकों को अपना पंजीयन कराने हेतु कहा गया।
इस कैम्प में विशेष रूप से यह जानकारी भी दी गयी कि पिछले वर्ष बोर्ड की वेबसाइट बंद होने के कारण योजनाओं में आवेदन एवं नवीनीकरण कराये जाने की सीमा मंे मार्च, 2025 तक विस्तार किया गया था जिसे पुनः श्रमिक हित में अब 30 सितम्बर 2025 विस्तारित कर दिया गया है, ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो ’’उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड’’ का वेब पोर्टल बंद होने के कारण अपना नवीनीकरण नहीं करा सके हैं अथवा योजना का आवेदन नही ंकर पाये हैं, वे 30 सितम्बर, 2025 तक अपना नवीनीकरण करा सकते हैं तथा योजनाओं में आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस अवधि के उपरान्त किसी भी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जाएगी न ही इस संबंध में किये गये किसी दावे को मान्य/स्वीकार किया जाएगा।

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