रायबरेली : अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायबरेली अनुपम शौर्य ने बताया है कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 एवं National Legal Services Authority(free and competent legal services) Regulations 2010 के अनुसार पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क व सक्षम विधिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायबरेली द्वारा अधिवक्ताओं के नवीन पैनल का गठन किया जाना है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली में पैनल अधिवक्ता के रुप में नामित किये जाने हेतु ऐसे सभी सम्मानित अधिवक्ताओं जिनके पास न्यूनतम तीन वर्ष का व्यवसायिक अनुभव हो, से प्रार्थनापत्र आंमत्रित किये जाते है। पैनल अधिवक्ता के रुप में कार्य करने के इच्छुक सम्मानित अधिवक्ता 06 सितम्बर 2025 को सायं 05.00 बजे तक व्यक्तिगत रुप से अथवा डाक से निर्धारित प्रारुप में आवेदन पत्र समस्त प्रपत्रों के साथ कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अन्तिम तिथि व समय के पश्चात आवेदन प्राधिकरण में प्राप्त नहीं किये जाएगे। सम्मानित अधिवक्ता आवेदन पत्र में विधि व्यवसाय की दक्षता क्षेत्र (वैवाहिक, सिबिल, फौजदारी, राजस्व, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, किशोर न्याय बोर्ड, उपभोक्ता फोरम, स्थाई लोक अदालत व आदि) का अंकन आवश्यक रुप से करना सुनिश्चित करें। चयनित पैनल अधिवक्ता पात्र व्यक्तियों की निःशुल्क पैरवी करेगे तथा उनकी फीस उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार देय होगी। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायबरेली कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।


























































