संजय कुमार-महाराजगंज- इस संदर्भ में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उत्पादन क्षेत्र हेतु अधिकतम 25 लाख व सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम 10 लाख के स्वरोजगार के लिए ऋण बैंक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसमें लागत के अधिकतम 25% तक अनुदान की व्यवस्था है। इस योजना हेतु आवेदन के लिए अभ्यर्थी को हाई स्कूल पास होना चाहिए और उसकी आयु न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन www.diupmsme.upsdc.gov.in पोर्टल पर किया जा सकता है।
एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना में जनपद महाराजगंज हेतु लकड़ी फर्नीचर के कार्य फर्नीचर के कार्य का चयन किया गया है। लकड़ी फर्नीचर के कार्य को बढ़ावा देने हेतु ओ.डी.ओ.पी. वित्त पोषण योजना के अंतर्गत उद्योग, सेवा व्यवसाय में 2 करोड़ रुपए तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है। इस योजना के लिए आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और आवेदन www.di upmsme.upsdc.gov.in पर किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद के न्यूनतम कक्षा 8 पास युवक/युवतियों/भावी उद्यमियों को जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र महाराजगंज द्वारा उत्पादन क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख व सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख के प्रस्ताव हेतु ऋण प्रदान किया जा सकता है, जिसके सापेक्ष परियोजना लागत का क्षेत्र व श्रेणी के अनुसार 15% से 35% तक अनुदान लाभार्थी को प्रदान किया जाएगा। योजना के लिए आवेदन www.kviconline.gov.in पर DIC ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकते हैं।
तीनों योजनाओं हेतु आवेदन पत्र पत्र पूर्ण रूप में दिनांक:20/04/2022 तक ऑनलाइन उद्योग/सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही स्वीकार किये जायेंगे। योजना से संबंधित अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र महाराजगंज में संपर्क किया जा सकता है।