रायबरेली : जिला एवं सत्र न्यायालय में नाम बदलकर युवती से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सुनाई जज ने 10 साल की सजा । 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा।
वर्ष 2021 में लालगंज की रहने वाली युवती की मजबूरी का फायदा उठाकर युवक ने किया था दुष्कर्म।
बस में यात्रा के दौरान पीड़िता से मिला था आजम आलम। परिचय में खुद को बताया था हिंदू।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिनेश बहादुर सिंह ने की थी इस मामले में पीड़िता की तरफ से पैरवी।