विधवा पेंशन के लाभार्थी भुगतान के लिए बैंक में कराएं डी०बी०टी०/एन०पी०सी०आई० : जयपाल वर्मा

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रायबरेली : जिला प्रोबेशन अधिकारी जयपाल वर्मा ने बताया है कि महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन) प्राप्त कर रही समस्त लाभार्थियों का निदेशालय द्वारा आधार बेस्ड पेमेंट किया जा रहा है। परन्तु लाभार्थियों द्वारा डी०बी०टी०/एन०पी०सी०आई० न कराने के कारण लाभार्थियों का भुगतान सम्भव नहीं हो पा रहा है। पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन की समस्त लाभार्थियों से अनुरोध है, कि सम्बन्धित बैंक से अविलम्ब डी०बी०टी०/एन०पी०सी०आई० कराये, तथा जिन लाभार्थियों का किसी कारणवश राशन कार्ड नही बन पाया है। वह लाभार्थी जनसुनिधा केन्द्र के माध्यम से फैमिली आई०डी० बनवाते हुए फैमिली आई०डी० संख्या जिला प्रोबेशन कार्यालय को उपलब्ध कराएं जिससे ससमय पेंशन की धनराशि का भुगतान किया जा सके।

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