अमेठी : केएनएस लाइव से संवादाता दिवाकर मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट में जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) नलिनराज ने बताया कि उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना व उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी अमेठी द्वारा आदेशित करते हुए समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ के पक्ष में जनपद में सामुदायिक केन्द्र के निर्माण हेतु जनपद अमेठी के ग्राम जामों, परगना गौरा जामों, तहसील गौरीगंज के अन्तर्गत गाटा संख्या-774 की भूमि 5-3-ड/अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि जिसका क्षेत्रफल 0.051 हे0 जो अब तक ग्रामसभा के प्रबन्धन में निहित थी, को पुनः अपने अधिकार में लिया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त आदेश निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ व जिला समाज कल्याण अधिकारी के पत्र के अवलोकनोपरान्त उपजिलाधिकारी गौरीगंज द्वारा प्रेषित प्रस्ताव/संस्तुति के क्रम में जारी किया गया है तथा उक्त भूमि जनपद अमेठी के ग्राम जामों, परगना गौरा जामों, तहसील गौरीगंज में सामुदायिक केन्द्र के निर्माण हेतु शासनादेश 03 जून 2015 के क्रम में निःशुल्क दी गयी है।
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