रायबरेली : जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में जनपद में मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत क्रय नीति विषयक शासनादेश एवं खाद्य तथा रसद अनुभाग-4 के प्रस्तर संख्या-35.3 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार धान खरीद वर्ष 2024-25 में न्यूनतम मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत जनपद रायबरेली के प्रत्येक तहसील के उप जिलाधिकारी को धान क्रय, किसानों के पंजीकरण व सत्यापन तथा भण्डारण हेतु उनकी तहसील/परगना हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। उन्होंने बताया कि नामित नोडल अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि धान खरीद, क्रय केंद्रों पर धान का सुरक्षित भण्डारण, सम्बद्ध चावल मिलों को नियमानुसार धान का प्रेषण एवं केन्द्रीय पूल में कस्टम मिल्ड चावल (सी०एम०आर०) के भंडारण का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे तथा किसी भी कारण से धान खरीद प्रभावित न होने पाए