मदिरा/भांग/ताड़ी फुटकर दुकानों एवं थोक अनुज्ञापियों की दुकान बंद रहेगा

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संजय कुमार-महराजगंज 05 अप्रैल 2022, जिला मजिस्ट्रेट सत्येन्द्र कुमार द्वारा महराजगंज लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम- 1951 की धारा -135(ग) के खण्ड-1 में यथा उपबन्धित के अंतर्गत गोरखपुर-महराजगंज स्थानीय निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2022 की मतदान को निष्पक्ष, निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन के संचालन हेतु मदिरा/भांग/ताड़ी फुटकर दुकानों एवं थोक अनुज्ञापियों की दुकान दिनांक 07 अप्रैल शाम 4:00 बजे से दिनांक 09 अप्रैल 2022 को मतदान समाप्ति तक गोरखपुर-महराजगंज क्षेत्र के अंतर्गत जनपद महराजगंज व उसकी सीमा के चारों ओर 08 किमी0 क्षेत्र में सम्पूर्ण बंदी रहेगी, तथा उक्त बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को कोई भी प्रतिपूर्ति देय नही होगा।

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