फुटकर दुकानों के अनुज्ञापियों को संचालन अवधि 31 मार्च 2025 की रात्रि 10 बजे के उपरान्त रात्रि 12 बजे तक खोले जाने की होगी अनुमति: डीएम

0
77

दो घंटे की इस अतिरिक्त अवधि में केवल स्टॉक टेकिंग, पी0ओ0एस0 मशीन की वापसी तथा अन्य प्रशासनिक कार्य सम्पादित किया जाएगा, और मदिरा की बिक्री नहीं की जायेगी


रायबरेली : जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी हर्षिता माथुर ने समस्त फुटकर दुकानों व थोक अनुज्ञापी से कहा है कि शासन द्वारा जनपद के फुटकर दुकानों के अनुज्ञापियों एवं थोक अनुज्ञापियों को अतिरिक्त समय अवधि हेतु खोले जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिए गये है कि सामान्य रूप से फुटकर दुकानों की समय अवधि प्रातः 10 बजे से रात्रि 10 तक एवं थोक अनुज्ञापनों की अवधि रात्रि 8ः00 बजे तक ही होती है। उन्होंने बताया है कि जनपद में 01 अप्रैल 2025 को प्रातः 10 बजे से फुटकर दुकानों के सुचारू रूप से संचालन एवं मदिरा की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 31 मार्च 2025/01 अप्रैल 2025 की मध्यरात्रि से थोक अनुज्ञापनों से फुटकर दुकानों को मदिरा की आपूर्ति किया जाना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही वर्ष 2024-25 में फुटकर दुकानों में 31 मार्च 2025 की रात्रि 10 बजे के उपरान्त स्टॉक टेकिंग की प्रक्रिया सुनिश्चित किया जाना तथा उन्हें आवंटित पी0ओ0एस0 मशीनों को वापस लिये जाने की कार्यवाही सम्पादित किया जाना भी आवश्यक है।
जिलाधिकारी ने उक्त के क्रम में वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के फुटकर दुकानों के अनुज्ञापियों एवं थोक अनुज्ञापियों को निर्देशित किया है कि वर्ष 2024-25 के फुटकर दुकानों के अनुज्ञापियों का संचालन अवधि 31 मार्च 2025 की रात्रि 10 बजे के उपरान्त रात्रि 12 बजे तक खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। दो घंटे की इस अतिरिक्त अवधि में केवल स्टॉक टेकिंग, पी0ओ0एस0 मशीन की वापसी तथा अन्य प्रशासनिक कार्य सम्पादित किया जाएगा, और मदिरा की बिक्री नहीं की जायेगी।
वर्ष 2025-26 के नवीन फुटकर दुकानों के अनुज्ञापियों द्वारा 31 मार्च 2025 तथा 01 अप्रैल 2025 की मध्य रात्रि 12.01 एएम से दुकाने खोली जाएंगी, जिससे कि वे दुकान के संचालन का समय (अर्थात प्रातः 10.00 बजे) आरम्भ होने से पूर्व थोक अनुज्ञापनों से मदिरा प्राप्त कर सकें। यह स्पष्ट करना है कि अतिरिक्त कार्य अवधि में (31 मार्च 2025/01 अप्रैल 2025 की रात्रि 12.01 एएम से 01 अप्रैल 2025 की प्रातः 10 बजे तक) केवल स्टॉक प्राप्त करने एवं दुकान के रखरखाव इत्यादि अन्य प्रशासनिक कार्यों का ही सम्पादन किया जाएगा और मदिरा की बिक्री नहीं की जायेगी। मदिरा बिक्री का कार्य नियमानुसार 01 अप्रैल 2025 की प्रातः 10 बजे से ही आरम्भ किया जाएगा।
समस्त थोक अनुज्ञापन 31 मार्च 2025/01 मार्च 2025 की सम्पूर्ण रात्रि खुली रहेंगी ताकि वर्ष 2025-26 के नवीन फुटकर अनुज्ञापियों को 01 अप्रैल 2025 की प्रातः 10 बजे से पूर्व मदिरा की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

LEAVE A REPLY