बाल विवाह मुक्त भारत अभियान 08 मार्च तक चलेगा

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बाल विवाह की घटनाओं को रोकना, समुदाय स्तर पर शून्य सहनशीलता का वातावरण विकसित करना व कानूनों एवं बालिकाओं व बालिकाओं एवं बालकों के अधिकारो की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु तीन चरणों में चलेगा अभियान: डीएम


रायबरेली : जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया है कि निदेशालय महिला कल्याण उ०प्र० लखनऊ द्वारा ‘‘बाल विवाह मुक्त भारत’’ राष्ट्रीय अभियान के अन्तर्गत 100 दिवसीय विशेष कार्यक्रम 27 नवम्बर 2025 से 08 मार्च 2026 तक संचालित किया जाना है, जिसमें बाल विवाह की घटनाओं को रोकना, समुदाय स्तर पर शून्य सहनशीलता का वातावरण विकसित करना तथा कानूनों एव योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से बालिकाओं एवं बालकों के अधिकारो की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है।
अभियान की अवधि एवं प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरण अनुसार फोकस प्रस्तावित 100 दिवसीय विशेष अभियान चलाये जाने हेतु कार्ययोजना बनायी गयी है, जिसके अनुसार 27 से 31 नवम्बर तक (प्रथम चरण) के अनुसार जनपद के समस्त शैक्षणिक संस्थान, ग्राम, ब्लाक व जनपद स्तर पर ‘‘बाल विवाह मुक्त भारत’’ अभियान का आयोजन कर छात्र-छात्राएं एवं विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्रबंधन के मध्य प्रतिज्ञा व जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
इसी प्रकार 01 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक (द्वितीय चरण) के अनुसार धार्मिक-स्थल एवं विवाह सम्बन्धी सेवा प्रदाता-मैरिज हॉल, बैंड पार्टी, डीजे कैटरर्स टेंट हाउस आदि के साथ जागरूकता कार्यक्रम, प्रवचन, विशेष प्रार्थना सभा/आयोजित कराकर बाल विवाह के दुष्परिणाामों एवं कानूनों पर प्रकाश डाला जायेगा एवं उनके मध्य जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा।
इसी प्रकार 01 फरवरी से 08 मार्च 2026 तक (तृतीय चरण) के अनुसार ग्राम पंचायत, नगर निकाय/वार्ड तथा सामुदायिक स्तर पर जोखिमग्रस्त परिवार-विशेष रूप से गरीबी, सामाजिक बहिष्करण, परंपरागत प्रथाओं या अन्य कारणों से बाल विवाह के जोखिम में रहने वाले परिवार के मध्य जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा।
जिलाधिकारी जिला प्रोबेशन अधिकारी के साथ ही जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी व समस्त खण्ड विकास अधिकारी, अध्यक्ष/सदस्य बाल कल्याण समिति, समस्त अधिकारी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत को निर्देश दिये है कि उपरोक्तानुसार अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

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