हरदोई : जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ऋचा गुप्ता ने बताया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना के अन्तर्गत दुकान निर्माण/क्रय हेतु पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के रूप में 20,000/-की धनराशि स्वीकृत की जाती है, जिसमें रू0 15,000/-की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण के रूप में तथा रू0 5,000/-की धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है। दुकान संचालन हेतु दुकान न्यूनतम पाँच वर्ष के लिए किराये पर लिए जाने हेतु एवं खोखा/गुमटी/हाथ ठेला क्रय हेतु पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में रू0, 10,000/-की धनराशि स्वीकृत की जाती है। जिसमें रू० 7,500/-की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण व्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा रू० 2,500/- की धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। इसके लिए दिव्यांग जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक की दिव्यांगता से प्रभावित हो एवं उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो, वार्षिक आय समय-समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दो गुना से अधिक न हो, आयु 18 वर्ष या उससे अधिक, किन्तु 60 वर्ष से अधिक न हो, जो किसी अपराधिक अथवा आर्थिक मामलों में सजा न पाए हो तथा जिनके विरूद्ध किसी प्रकार की सरकारी धनराशि देय न हो तथा जिनके पास दुकान निर्माण हेतु स्वयं की 110 वर्ग फिट भूमि हो या अपने सस्त्रोतों से उक्त क्षेत्रफल की भूमि खरीदने/लेने में समर्थ हो को योजना का लाभ ले सकते है। इच्छुक दिव्यांग दुकान निर्माण/दुकान संचालन विभाग की बेबसाइट http//divyangjandukan.upsdc.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है अधिक जानकारी के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते है।
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