वक्फ अधिनियम में बड़े संशोधन, अब नही कर पायेगा वक्फ बोर्ड किसी के जमीन पर अवैध कब्जा

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नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड पर बड़ा संशोधन के लिए आज लोकसभा में बिल पास कराने के लिए पेश किया वहीं विपक्ष इस बिल के पीछे काफी हमलावर रही। वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाने के लिए इस बिल में सूत्रों की माने तो लगभग 40 संशोधन किए गए।केंद्र की मोदी सरकार वक्फ अधिनियम में बड़े संशोधन करने जा रही है जहां आज वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पेश होगा। सूत्रों के मुताबिक वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाने के लिए बिल में 40 संशोधन किए गए हैं। वहीं, विपक्ष ने वक्फ बोर्ड बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजे जाने की मांग की है यानी अगर आम सहमति नहीं बनी तो फिर सरकार सेलेक्ट कमेटी को बिल भेज सकती है।

बता दें कि कानून में बदलाव से किसी भी संपत्ति को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करने का वक्फ बोर्ड का अधिकार खत्म हो जाएगा। वक्फ प्रॉप्रटी को कोर्ट में चैलेंज करने का रास्ता खुलेगा। वक्फ ट्रिब्यूनल के अधिकार कलेक्टर-डिप्टी कलेक्टर को दिए जाएंगे।वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ हाईकोर्ट में जाने की छूट होगी। वक्फ प्रॉपर्टी का सर्वे हो सकेगा और दान का फैसला सिर्फ कानूनी मालिक ले पाएगा।

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