जिन कृषकों द्वारा सोलर सोलर पम्प की बुकिंग की गई वे 31 दिसम्बर तक कृषक अंश की धनराशि करा दें जमा: उप कृषि निदेशक

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रायबरेली : उप कृषि निदेशक विनोद कुमार ने बताया है कि किसान भाईयों के लिए पी०एम० कुसुम योजनान्तर्गत सिंचाई के लिए सोलर पम्प लगवाने का स्वर्णिम अवसर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया गया, जिसके लिए कृषि विभाग के पोर्टल से पंजीकृत कृषकों द्वारा 26 नवम्बर 2025 से 15 दिसम्बर 2025 के मध्य बुकिंग की गई। जिन कृषकों द्वारा 15 दिसम्बर तक पोर्टल से बुकिंग कराई गई है, उनके कृषक अंश जमा करने की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर 2025 निर्धारित की गयी है। उन्होंने किसान भाईयो को सूचित किया है कि जिन कृषकों द्वारा सोलर पम्प की बुकिंग की गई है वे 31 दिसम्बर 2025 तक अपने कृषक अंश की धनराशि जमा करा दें। उन्होंने कहा कि जिन कृषकों द्वारा 31 दिसम्बर 2025 तक कृषक अंश जमा नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित का आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा, जिसके लिए सम्बन्धित कृषक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
उप कृषि निदेशक ने सोलर पम्पों पर मूल्य अनुदान एवं कृषक अंश की जानकारी देते हुए बताया है कि 2 एच.पी.डी.सी/2 एच.पी.ए.सी. सरफेस पंप का निर्धारित मूल्य 164322, राज्य सरकार द्वारा 56737 व केन्द्र सरकार द्वारा 41856 कुल मूल्य अनुदान 98593 एवं अवशेष कृषक अंश 60729 निर्धारित किया गया है।
इसी प्रकार 2 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल पम्प का निर्धारित मूल्य 167025, राज्य सरकार द्वारा अनुदान 58359 व केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान 41856 कुल मूल्य अनुदान 100215 एवं अवशेष कृषक अंश 61810 निर्धारित, 2 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबल पम्प का निर्धारित मूल्य 166578, राज्य सरकार द्वारा 58091 व केन्द्र सरकार द्वारा 41856 कुल मूल्य अनुदान 99947 एवं अवशेष कृषक अंश 61631 निर्धारित, 3 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल पम्प का निर्धारित मूल्य 222701, राज्य सरकार द्वारा 78925 व केन्द्र सरकार द्वारा 54696 कुल मूल्य अनुदान 133621 एवं अवशेष कृषक अंश 84080 निर्धारित, 3 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबल पम्प का निर्धारित मूल्य 220523, राज्य सरकार द्वारा 77618 व केन्द्र सरकार द्वारा 54696 कुल मूल्य अनुदान 132314 एवं अवशेष कृषक अंश 83209 निर्धारित, 5 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबल पम्प का निर्धारित मूल्य 313397, राज्य सरकार द्वारा 103779 व केन्द्र सरकार द्वारा 84259 कुल मूल्य अनुदान 188038 एवं अवशेष कृषक अंश 120359 निर्धारित, 7.5 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबल पम्प का निर्धारित मूल्य 424972, राज्य सरकार द्वारा 140780 व केन्द्र सरकार द्वारा 114203 कुल मूल्य अनुदान 254983 एवं अवशेष कृषक अंश 164989 निर्धारित, 10 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबल पम्प का निर्धारित मूल्य 533610, राज्य सरकार द्वारा 140780 व केन्द्र सरकार द्वारा 114203 कुल मूल्य अनुदान 254983 एवं अवशेष कृषक अंश 273627 निर्धारित किया गया है।

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