क्लस्टर/समूह में स्थापित करें परियोजना, मिलेगा रुपये 50000.00 का अनुदान

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रायबरेली : जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) सृष्टि अवस्थी ने बताया है कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पी०एम०-अजय) के घटक ग्रांट इन ऐड योजनान्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार हेतु सुनहरा अवसर है। ग्रांट इन एड योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के इच्छुक अभ्यर्थी कम से कम 03 लोगों का समूह/क्लस्टर के रूप में अपनी परियोजना स्थापित कर सकते है जिसमें लाभार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण उनके सम्बन्धित व्यवसाय के अनुसार दिया जायेगा एवं प्रति व्यक्ति रू० 50000/अथवा परियोजना लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान के रूप में तथा परियोजना लागत का 05 प्रतिशत मार्जिन मनी लाभार्थी को देय होगा एवं शेष धनराशि बैंक के माध्यम से ऋण के रूप में प्रदान किया जायेगा।

      जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) ने बताया कि इस योजनान्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत परियोजना स्थापित करायी जा सकती है जिनका विवरण निम्न प्रकार है-
      1. बुटीक व्यवसाय आधारित क्लस्टर। 2. ब्यूटी पार्लर व्यवसाय आधारित क्लस्टर। 3. क्लस्टर आधारित सोलर पैनल इंस्टालेशन टेक्नीशियन। 4. लॉजिस्टिक वाहन चालक क्लस्टर आधारित प्रोजेक्ट। 5. कीआस्क/किराना दुकान/जनरल स्टोर क्लस्टर बेस्ड समूह आधारित प्रोजेक्ट। 6. सर्विस क्लस्टर आधारित फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर। 7. ऑटो रिक्शा/ई रिक्शा चालक सर्विस क्लस्टर बेस्ड प्रोजेक्ट। 8. समूह आधारित मुर्गी पालन व्यवसाय। 9. समूह आधारित डेयरी एवं वर्मी कम्पोस्टिंग व्यवसाय।10. समूह आधारित बकरी पालन व्यवसाय। 11. क्लस्टर आधारित समूह में निर्माण कार्य करने हेतु मल्टी-स्किल्ड रिसोर्स बनाने हेतु। 12. महिला गृह उद्योग/स्वतः रोजगार आधारित क्लस्टर बेस्ट समूह आधारित प्रोजेक्ट। 13. टू व्हीलर/थ्री व्हीलर मैकेनिक सर्विस का क्लस्टर बेस्ड समूह आधारित प्रोजेक्ट। 14. क्लस्टर आधारित आई०टी० सपोर्ट/हार्डवेयर का कार्य करने हेतु। 15. क्लस्टर आधारित मॉड्यूलर फर्नीचर/बढ़ई का कार्य करने हेतु। 16. क्लस्टर आधारित जन सुविधा केन्द्र का कार्य करने हेतु।
      जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) ने बताया कि उक्त योजनान्तर्गत जनपद में निवासरत ऐसे व्यक्ति लाभान्वित किये जायेगे जो निम्न अर्हरता रखते हों-
  1. लाभार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति एवं जनपद का निवासी हो। 2. लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य हो। 3. लाभार्थी को परियोजना की आवश्यकता के अनुसार साक्षर होना अनिवार्य है। 4. लाभार्थी क्लस्टर/समूह के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक हो। 5. लाभार्थी पूर्व में निगम द्वारा संचालित योजनाओं का बकायेदार न हो तथा एकमुश्त समाधान योजना के माध्यम से ऋण अदायगी न की गयी हो। 6. लाभार्थी के चयन में आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है किन्तु रू0 2.50 लाख वार्षिक आय वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जायेगी। 7. लाभार्थी का सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। 8. लाभार्थी कार्यालय में उपस्थित होकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते है अथवा वेबसाइट https://grant-in-aid.upscfdc.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते है। 9. आवेदन का चयन प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर किया जायेगा।
    आवेदन के लिए दो पासपोर्ट साइज फोटो। आधार कार्ड। पैन कार्ड। जाति प्रमाण-पत्र ऑनलाइन। निवास प्रमाण-पत्र। आय प्रमाण-पत्र ऑनलाइन। बैंक पासबुक की प्रति। उच्चतम शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ स्व-सत्यापित दस्तावेज जमा करें।
    जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) ने कहा है कि समस्त इच्छुक आवेदक जो सम्बन्धित योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है, शहरी क्षेत्र के आवेदन पत्र जनपद स्तर पर कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) विकास भवन कक्ष संख्या 210 रायबरेली में तथा ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन पत्र सम्बन्धित विकास खण्ड में ग्राम/सहायक विकास अधिकारी (स०क०) से संपर्क कर जमा कर सकते है।
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