रायबरेली, 2026
जिला प्रोबेशन अधिकारी शक्ति त्रिपाठी ने बताया कि महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन) प्राप्त कर रही समस्त लाभार्थियों से अनुरोध है कि जिन लाभार्थियों का किसी कारणवश राशन कार्ड नहीं बन पाया है, वे जनसुविधा केन्द्र के माध्यम से फैमिली आईडी बनवाकर फैमिली आईडी/राशन कार्ड संख्या अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में 25 अगस्त 2026 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें।
उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि तक फैमिली आईडी/राशन कार्ड संख्या उपलब्ध न कराने की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम तिमाही की पेंशन का भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।
























































