रायबरेली : अपर जिला अधिकारी (वि०/रा०) अमृता सिंह ने बताया है कि उत्तर प्रदेश सम्पत्ति का मूल्यांकन नियमावली 1997 यथा संशोधित द्वितीय संशोधन वर्ष 2013 के नियम – 4 (1) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा जनपद के उप जिला निबन्धन कार्यालयों के क्षेत्राधिकार हेतु प्रभावी वर्तमान सम्पत्ति मूल्यांकन दर सूची का वार्षिक पुनरीक्षण करते हुए मई 2025 से प्रभावी किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित मूल्यांकन सूची जनपद के समस्त उप निबन्धक कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।
उन्होंने बताया कि समस्त जन सामान्य, उद्यमियों/विधि विशेषज्ञ/अधिवक्तागण, विकासकर्ता और अन्य संबंधितगणों से अपेक्षा की जाती है कि प्रस्तावित पुनरीक्षित मूल्यांकन सूची के संबंध में यदि उन्हें कोई आपत्ति है, तो अपनी आपत्ति मय साक्ष्य कार्यालय सहायक महानिरीक्षक निबंधन रायबरेली या जनपद रायबरेली के संबंध उप निबंधन कार्यालय में प्रकाश की तिथि से एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत कर सकते हैं आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत अंतिम रूप से मूल्यांकन सूची प्रभावी की जाएगी।
