रायबरेली : पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण डी.के. तिवारी ने बताया है कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायबरेली के न्यायालय के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश परिवहन अनुभाग -3 द्वारा सेवानिवृत्त कार्मिकों आशुलिपिक के पद पर संविदा के आधार पर रखे जाने हेतु निर्णय लिया गया है कि सेवानिवृत्त कार्मिकों को संविदा के रूप में मिलने वाली राशि संबंधित कार्मिक के अंतिम आहरण वेतन में से शुद्ध पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व यदि को हो) को घटाने पर प्राप्त होने वाली राशि के बराबर होगी। इसके लिए प्रत्येक जनपद में पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। चयन के समय न्यायालीय कार्यों से भिज्ञ सेवानिवृत्त कार्मिकों को वरीयता दी जायेगी। पूर्णकालिक/सेवा स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति कार्मिकों की तैनाती होने के उपरान्त उक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने बताया है कि इसी क्रम में इस न्यायालय में तैनात आशुलिपिक की आयु 65 वर्ष पूरी होने के उपरान्त 30 जून 2024 को उनका कार्यकाल पूरा हो गया। जिस कारण इस अधिकरण में कार्यरत आशुलिपिक का पद 01 जुलाई 2024 ई0 से रिक्त हो गया। इस कारण इस अधिकरण में कार्य संचालन के लिए शासन द्वारा स्वीकृत आशुलिपिक पद पर सेवानिवृत्त, योग्य, इच्छुक कर्मचारी, जिनको हिन्दी तथा अंग्रेजी टंकण एवं आशुलिपि का ज्ञान हो, द्वारा अपना आवेदन पत्र सम्पूर्ण अभिलेखों के साथ 11 अगस्त 2025 ई० तक कार्यालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायबरेली में प्रस्तुत कर सकते हैं।
नोट- पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायबरेली की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा तथा सेवा शर्त उपरोक्तानुसार होगी। सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन कार्यालय में 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक व्यक्तिगत उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका परीक्षण समिति द्वारा किया जायेगा। उपयुक्त आवेदन पत्रों के प्राप्त होने पर सम्बन्धित सेवानिवृत्त कार्मिकों को साक्षात्कार हेतु उनके मोबाइल पर सूचना प्रेषित की जायेगी तथा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर साक्षात्कार हेतु नियत की गयी तिथि की सूचना चस्पा की जायेगी।
उक्त के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायबरेली से संपर्क कर सकते हैं।


























































