मजिस्ट्रीरियल जांच सम्बन्धी साक्ष्य/बयान 20 मार्च तक दें : नगर मजिस्ट्रेट

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रायबरेली : जिला मजिस्ट्रेट हर्षिता माथुर के आदेशानुसार पुलिस मुठभेड़/मुकदमा अपराध संख्या 767/2023, धारा 307 भा0द0सं0 व 3/25 आयुध अधिनियम, थाना बछरावां जिला रायबरेली के अभियुक्तों के मेडिकल व पुलिस कथानक के सम्बन्ध में है। जिसकी मजिस्ट्रीरियल जांच नगर मजिस्ट्रेट राम अवतार द्वारा की जा रही है।
नगर मजिस्ट्रेट राम अवतार ने कहा कि मजिस्ट्रीरियल जांच के संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति अपना लिखित/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत कराना चाहता है तो वह मेरे न्यायालय/कार्यालय में 20 मार्च 2025 तक किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 11ः00 बजे से 02ः00 बजे के मध्य उपस्थित होकर अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

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