निःशुल्क खाद्यान्न वितरण 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक

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भारत सरकार के निर्देश के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा प्रति यूनिट प्रति माह की मात्रानुसार (03 किग्रा गेहूं व 02 किग्रा चावल) निःशुल्क खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त हुआ है।
उपरोक्त के क्रम में पी0एम0जी0के0ए0वाई0 योजनान्तर्गत माह मार्च, 2022 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न (गेहू एवं चावल) का निःशुल्क वितरण दिनांक 02.04.2022 से प्रारम्भ होकर दिनांक 10.04.2022 तक सम्पन्न होगा।
उक्त अवधि में अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा खाद्यान्न प्रति यूनिट (03 किग्रा गेहूं व 02 किग्रा चावल) का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में किया जायेगा।
राशनकार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी तथा पोर्टैबिलिटी चालान जारी करने की सुविधा दिनांक 06.04.2022 तथा 07.04.2022 को उपलब्ध रहेगी।
उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 10.04.2022 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाईल ओ0टी0पी0 बेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण किया जायेगा।
कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत, खाद्यान्न का निर्वाध रूप से वितरण सुनिश्चित करने हेतु उचित दर विक्रेताओं द्वारा प्रथम चक्र के वितरण के दौरान खाद्यान्न वितरण का कार्य प्रातः काल 06 बजे से रात्रि 09 बजे तक सुनिश्चित किया जायेगा।
जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रत्येक दशा में विपणन गोदाम से आवश्यक वस्तुओं का दिनांक 01.04.2022 तक उठान कर दिनांक 02.04.2022 से दिनांक 10.04.2022 के मध्य सम्बन्धित लाभार्थियों में ई-पास मशीन से खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करें।
समस्त उचित दर विक्रेता द्वारा सुनिश्चित किया जाये कि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रहे तथा आमजन की जानकारी हेतु उक्त योजना का पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाये ताकि इसमें किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न रहे और उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरण स्केल एवं निःशुल्क वितरण की विधिवत जानकारी हो।
इस हेतु उचित दर दुकानों पर भी अनिवार्यतः निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की सूचना का प्रदर्शन किया जाए। उचित दर की दुकानों पर अन्दर तथा बाहर उक्त सूचना का प्रदर्शन कम से कम 03 स्थानों पर किया जायेगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इसमें लापरवाही पाये जाने पर सम्बन्धित उचित दर विक्रेता के विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। दयाशंकर निगम की रिपोर्ट

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