खाद्य सुरक्षा standards का पालन न करने पर FSSAI सख्त, एवरेस्ट के 3 अन्य मसालों को भी चेतावनी
रायबरेली : भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रसिद्ध ब्रांड ‘एवरेस्ट हींग’ की बिक्री पर अस्थायी रोक लगा दी है। FSSAI ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जब तक कंपनी खाद्य सुरक्षा मानकों, गुणवत्ता और लेबलिंग से जुड़े सभी जरूरी नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं करती, तब तक यह प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके साथ ही ‘लालजी गोधू हींग’ की बिक्री पर भी फिलहाल रोक लगाते हुए कंपनी को कड़ी चेतावनी जारी की गई है।
तीन अन्य मसालों में भी मिली खामियां
जांच प्रक्रिया के दौरान FSSAI को एवरेस्ट के तीन अन्य प्रमुख मसालों—एग करी मसाला, चिकन मसाला और गरम मसाला—में भी नियमों के उल्लंघन का पता चला है। हालांकि, राहत की बात यह है कि इन तीन मसालों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन कंपनी को जल्द से जल्द गुणवत्ता में सुधार करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
उच्च वसा, चीनी और नमक वाले पैक्ड फूड पर लगेगा लाल निशान
इस बड़ी कार्रवाई के बीच FSSAI ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है कि उसने पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स के लिए एक नए ‘फ्रंट-ऑफ-पैक’ चेतावनी लेबल का प्रस्ताव तैयार किया है इस नए नियम के लागू होने के बाद, अत्यधिक चीनी, नमक या सैचुरेटेड फैट वाले खाद्य पदार्थों के पैकेट के सामने गहरे लाल रंग का षट्कोणीय (छह कोनों वाला) निशान लगाना अनिवार्य होगा। इस कदम से आम उपभोक्ता आसानी से पहचान सकेंगे कि कौन सा पैक्ड फूड सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है।

























































