जीवित पेंशनर को मृतक घोषित करने पर ग्राम पंचायत अधिकारी निलम्बित

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रायबरेली : जिला पंचायत राज अधिकारी सौम्य शील सिंह ने बताया कि सुखराना पत्नी देवदत्त निवासी ग्राम पंचायत-हरदीटीकर, विकासखंड-जगतपुर के प्रार्थना पत्र के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी अर्पित उपाध्याय द्वारा दिये गये जांच निर्देश के क्रम में प्रकरण की जॉच मेरे द्वारा की गयी। जिसमें शिकायतकर्ता सुखराना जिन्हे वर्ष 2024-25 के पूर्व वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त हो रही थी, उन्हे वर्ष 2024-25 की द्वितीय किश्त की पेंशन अचानक बन्द होने पर भुगतानित पेंशनरों का सत्यापन कराये जाने हेतु संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी अनूप कुमार यादव को जांच हेतु निर्देशित किया गया था, जिसे अनूप कुमार यादव द्वारा शिकायतकर्ता को मृतक घोषित करते हुए पेंशन बंद करने के लिए सत्यापन रिपोर्ट भेजी गयी। मेरे द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी को इसके सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण देने हेतु निर्दिष्ट किया गया। जिसके जवाब में ग्राम पंचायत अधिकारी अनूप कुमार यादव द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत चौपाल में उपस्थित ग्राम वासियों द्वारा दिये गये बयान के आधार पर सुखरानी को मृतक घोषित किया गया।
जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायत अधिकारी अनूप कुमार यादव स्वयं द्वारा जारी परिवार रजिस्टर एवं जन्म-मृत्यु पोर्टल की युक्ति युक्त जांच किए बिना मात्र ग्राम वासियों के बयान के आधार पर सतही स्तर पर जीवित वृद्धावस्था पेंशनर सुखरानी को मृतक घोषित करते हुए उनकी पेंशन बंद करने की संस्तुति करने के दोषी पाए जाने के कारण आज तत्काल प्रभाव से अनूप कुमार यादव ग्राम पंचायत अधिकारी विकास खण्ड-जगतपुर को निलम्बित कर दिया गया है।

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