रायबरेली : जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी मोहन त्रिपाठी ने बताया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की दुकान संचालन योजनान्तर्गत 40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को स्वतः रोजगार हेतु ठेला, गुमटी, किराये की दुकान लगाये जाने हेतु रू0 10000/- की धनराशि जिसमें रू0 7500/- ऋण के रूप में एवं 2500/- रू० अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जाती है।
उन्होंने पात्रता के बारे में बताया है कि समस्त श्रेणी के दिव्यांगजन जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। जिनकी वार्षिक आय गरीबी रेखा के दो गुने से अधिक न हो। जिनकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के के मध्य हो। जो किसी आपराधिक व आर्थिक मामले में सजा न पाए हों तथा जिनके विरूद्ध किसी प्रकार की सरकारी धनराशि देय न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत व इससे अधिक हो।
इच्छुक दिव्यांगजन दुकान संचालन योजनान्तर्गत निर्धारित वेबसाइट- https://divyangjandukan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर हार्डकापी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विकास भवन रायबरेली में जमा करायें।
