दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत आवेदन कर योजना का ले लाभ : मोहन त्रिपाठी

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रायबरेली : जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी मोहन त्रिपाठी ने बताया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रु० 15000/- तथा दम्पत्ति में युवती के दिव्यांग होने पर रू0 20000/- एवं दम्पत्ति में युवक, युवती दोनों के दिव्यांग होने पर रू0 35000/- की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप दिये जाने का प्राविधान है।
उन्होंने पात्रता की शर्तों के बारे में बताया है कि विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष से तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। दम्पत्ति आयकरदाता की श्रेणी में न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक हो। ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में सम्पन्न हुआ है। पति, पत्नी का राष्ट्रीयकृत बैंक में खुला हुआ संयुक्त खाता।
इच्छुक दिव्यांगजन जो उपर्युक्तानुसार पात्रता पूर्ण करते हों, शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत निर्धारित वेबसाइट https://divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर हार्ड कापी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विकास भवन रायबरेली में जमा करायें।

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